उत्तर प्रदेश योगी सरकारी की मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना: पूरी जानकारी !

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परिचय(Introduction)

उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY), जिसे उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी और अपने बच्चे की सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने और अपने होने वाले बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकें।

योजना का उद्देश्य(Objective of the scheme)

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

  1. आर्थिक सहायता: गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय मदद देना।
  2. स्वास्थ्य सुधार: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना।
  3. जागरूकता: प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की जांच और टीकाकरण को बढ़ावा देना।
  4. शिशु मृत्यु दर में कमी: नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने में योगदान देना।

योजना के लाभ(Benefits of the scheme)

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए कुल 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार, दूसरी बार मां बनने पर, यदि बेटी का जन्म होता है, तो अतिरिक्त 6,000 रुपये की सहायता दी जा सकती है।

किस्तों का विवरण(Details of Installments:):

  1. पहली किस्त (1,000 रुपये): गर्भावस्था के शुरुआती चरण में, जब महिला आंगनवाड़ी केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण कराती है। यह पंजीकरण गर्भावस्था के 150 दिनों के भीतर होना चाहिए।
  2. दूसरी किस्त (2,000 रुपये): गर्भावस्था के छह महीने बाद, यदि महिला कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच (ANC) करवाती है। इसके लिए जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड (MCP कार्ड) की प्रति जमा करनी होती है।
  3. तीसरी किस्त (2,000 रुपये): बच्चे के जन्म के बाद, जब जन्म का पंजीकरण हो जाता है और बच्चे को पहला टीकाकरण चक्र (BCG, OPV, DPT, और हेपेटाइटिस-B) शुरू हो जाता है।

पात्रता मानदंड(Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. नागरिकता: महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए।
  2. पहला बच्चा: यह योजना परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए लागू है। हालांकि, कुछ स्रोतों के अनुसार, दूसरी बार बेटी के जन्म पर भी लाभ मिल सकता है।
  3. आर्थिक स्थिति: योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए है।
  4. नौकरी: केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित नौकरी करने वाली महिलाएं या अन्य समान लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  5. बैंक खाता: लाभार्थी के पास आधार से लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया(Application Process)

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं: नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
  2. फॉर्म भरें: योजना के लिए तीन फॉर्म (फॉर्म 1A, 1B, और 1C) भरने होते हैं:
  • फॉर्म 1A: पहली किस्त के लिए, गर्भावस्था पंजीकरण के समय।
  • फॉर्म 1B: दूसरी किस्त के लिए, प्रसव पूर्व जांच के बाद।
  • फॉर्म 1C: तीसरी किस्त के लिए, बच्चे के जन्म और टीकाकरण के बाद।
  1. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents:):
  • आधार कार्ड (लाभार्थी और पति का)
  • जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड (MCP कार्ड)
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति)
  • जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र (तीसरी किस्त के लिए)
  • टीकाकरण का प्रमाण
  1. दस्तावेज जमा करें: सभी दस्तावेज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी को जमा करें।

ऑनलाइन आवेदन:

  1. आधिकारिक वेबसाइट: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट (mpwcdmis.gov.in) या उमंग ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  2. पंजीकरण: वेबसाइट पर जाकर व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता और अन्य जानकारी दर्ज करें।
  3. दस्तावेज अपलोड करें: स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  4. वेरिफिकेशन: आवेदन की जांच के बाद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज(Required Documents)

  • आधार कार्ड (लाभार्थी और पति का)
  • जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड (MCP कार्ड)
  • बैंक खाता पासबुक की प्रति
  • जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • टीकाकरण का रिकॉर्ड
  • सहमति पत्र (लाभार्थी और पति द्वारा हस्ताक्षरित)

विशेष प्रावधान(special provisions)

  • गर्भपात या मृत जन्म: यदि गर्भपात या मृत जन्म होता है, तो लाभार्थी भविष्य की गर्भावस्था के लिए शेष किस्तों का दावा कर सकती है।
  • शिशु मृत्यु: यदि सभी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, तो शिशु मृत्यु के मामले में दोबारा लाभ नहीं मिलेगा।
  • दूसरी गर्भावस्था: कुछ स्रोतों के अनुसार, यदि दूसरी गर्भावस्था में बेटी का जन्म होता है, तो 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश में योजना की स्थिति(Status of the scheme in Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए हैं ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।

हेल्पलाइन और सहायता(Helplines and support)

यदि आपको योजना के बारे में कोई सवाल है या आवेदन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

  • आंगनवाड़ी केंद्र: नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें।
  • स्वास्थ्य केंद्र: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जानकारी लें।
  • हेल्पलाइन नंबर: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
  • उमंग ऐप: ऑनलाइन सहायता के लिए उमंग ऐप का उपयोग करें।

निष्कर्ष(Conclusion)

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना उत्तर प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक वरदान है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी बढ़ावा देती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई महिला इस योजना की पात्र है, तो जल्द से जल्द पंजीकरण करवाएं और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। यह न केवल मां और बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।

मुख्यमंत्री मातृत्व वंदना योजना – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. आम सवाल-जवाब

Q1: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

  • उत्तर प्रदेश की मूल निवासी गर्भवती महिलाएं
  • गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाएं
  • केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए ही लाभ मिलेगा

Q2: कितनी राशि मिलती है और कितनी किस्तों में?

  • कुल ₹5,000 मिलते हैं तीन किस्तों में:
  • पहली किस्त: ₹1,000 (गर्भावस्था पंजीकरण पर)
  • दूसरी किस्त: ₹2,000 (6 महीने की प्रसव पूर्व जांच पर)
  • तीसरी किस्त: ₹2,000 (बच्चे के जन्म और टीकाकरण पर)

Q3: आवेदन कहाँ और कैसे करें?

  • नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन में मदद करेगी
  • ऑनलाइन आवेदन फिलहाल उपलब्ध नहीं है

2. दस्तावेज संबंधी सवाल

Q4: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

  • माँ का आधार कार्ड
  • पति का आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक्ड)
  • गर्भावस्था प्रमाण पत्र (डॉक्टर/आशा कार्यकर्ता से)
  • मोबाइल नंबर

Q5: अगर बैंक खाता नहीं है तो क्या करें?

  • पहले अपने नजदीकी बैंक में जाकर खाता खुलवाएं
  • खाता आधार कार्ड से लिंक करवाएं
  • फिर आवेदन करें

3. भुगतान संबंधी सवाल

Q6: पैसा कैसे और कब मिलेगा?

  • राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर होगी
  • प्रत्येक किस्त मिलने में 15-20 कार्यदिवस लगते हैं
  • भुगतान की स्थिति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं

Q7: अगर पैसा नहीं मिला तो क्या करें?

  • सबसे पहले अपना आवेदन स्टेटस चेक करें
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जिला महिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें
  • हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5127 पर शिकायत दर्ज कराएं

4. विशेष परिस्थितियों के सवाल

Q8: क्या दूसरे राज्य में डिलीवरी होने पर भी लाभ मिलेगा?

  • हां, लेकिन आपको मेडिकल प्रमाणपत्र जमा करना होगा
  • यह प्रमाणपत्र उस अस्पताल का होना चाहिए जहां डिलीवरी हुई

Q9: गर्भपात हो जाने की स्थिति में क्या होगा?

  • दुर्भाग्यवश गर्भपात होने पर बाकी की किस्तें नहीं मिलेंगी
  • हालांकि, पहली किस्त (₹1,000) मिल चुकी हो तो वह वापस नहीं ली जाएगी

Q10: क्या यह लाभ अन्य योजनाओं के साथ मिल सकता है?

  • हां, आप जननी सुरक्षा योजना और अन्य मातृत्व लाभ योजनाओं का भी लाभ उठा सकती हैं
  • लेकिन एक ही उद्देश्य के लिए दो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा

5. संपर्क जानकारी

  • हेल्पलाइन: 1800-180-5127 (निःशुल्क)
  • जिला महिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें
  • नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं

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